
आगरा। पुलिस कमिश्नर ने कमिश्नरेट आगरा क्षेत्र के होटल,रेस्टोरेन्ट्, गेस्ट हाउसेज, नाईट क्लब बार, मॉल, डिस्कोथेक, पब, लॉजिग हाउस, बोर्डिंग, इंटिंग हाउस और फार्म हाउस आदि के मैनेजरों व संचालकों को पाबन्द करते हुए निर्देश दिए हैं कि वे अपने होटल, रेस्टोरेन्ट्स, ईटिंग हाउस व फार्म हाउस आदि में प्रतिबंधित नशीले पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ ही वे अपने परिसर में रात्रि 10.00 बजे के उपरांत ध्यनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग नहीं करेंगे और रात्रि में 12 बजे के बाद किसी प्रकार की गतिविधियों का संचालन नहीं करेंगे।
फिलहाल ये प्रतिबंध 20 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे।अपर पुलिस आयुक्त रामबदन सिंह ने जारी आदेश का पालन करने तथा अवहेलना न करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी है यदि किसी ने आदेश की अवहेलना की तो संबंधित व्यक्ति या कम्पनी संस्था के संचालन प्रबन्धन के व्यक्तियों पर दण्डनीय अभियोग चलाया जायेगा।
उन्होंने बताया कि कमिश्ररेट आगरा में स्थित होटल रेस्टोरेन्ट्स, गेस्ट हाउसेज, नाईट क्लब, बार, मॉल, डिस्कोथेक, पब, लॉजिग हाउस, बोर्डिंग, ईटिंग हाउस व फार्म हाउस आदि में होने वाली पार्टियां शहर के युवाओं का स्टेटस सिंबल बनती जा रही हैं। जिससे शहर में पढ़ाई करने आये अधिकतर छात्र-छात्राओं में भी आकर्षण बढ़ रहा है।
इन संस्थाओं के कुछ ग्राहकों द्वारा नशे की हालत में विभिन्न आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि यहां देर रात्रि तक अवैध रूप से युवाओं द्वारा पार्टियों की जाती हैं। तेज ध्वनि में डीजे बैण्ड आदि को देर रात तक बजाया जाता है, जिसके कारण अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण होता है।
साथ ही आस-पास निवासरत नागरिकों के लिए परेशानियां व अव्यवस्था की स्थिति बनी रहती है। कमिश्नरेट आगरा में इन गतिविधियों के संचालन के संबंध में कोई भी अधिनियम, नियम, विनियम नहीं होने से कमिश्नरेट आगरा की कानून व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।।