बिना परमिशन पार्टी करने वाले होटल और रेस्टोरेंट संचालकों पर गिरेगी गाज, नशे में ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ भी पुलिस ने कसी कमर

आगरा:त्योहारों का सीजन शुरू होते ही जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन अगर आप क्रिसमस या न्यू ईयर की पार्टी आयोजित करने की योजना बना रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। बिना आधिकारिक अनुमति के पार्टी करना अब आपके लिए कानूनी मुसीबत बन सकता है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले आयोजकों को 6 महीने तक की जेल या 20 हजार रुपये का जुर्माना (या दोनों) भुगतना पड़ सकता है।

इन जगहों के लिए अनुमति है अनिवार्य

प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार, क्रिसमस और 31 दिसंबर की शाम आयोजित होने वाले सभी बड़े कार्यक्रम उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 के दायरे में आते हैं। इसके तहत निम्नलिखित स्थानों पर मनोरंजन कार्यक्रम के लिए धारा-4क (1) के तहत पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है:

सभी होटल और रेस्टोरेंट

डिस्को क्लब और बार

रूफ-टॉप कैफे और निजी रिसॉर्ट्स

ऑनलाइन पोर्टल पर करना होगा आवेदन

http://up-gst.com/entertainmenttax/ आयोजकों की सुविधा के लिए अनुमति की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है। कार्यक्रम आयोजित करने से पहले विभागीय ऑनलाइन पोर्टल up-gst.com/entertainmenttax/ पर आवेदन करना होगा।

आवेदन की प्रक्रिया: पोर्टल पर सभी आवश्यक अनापत्तियां (NOCs) और दस्तावेज अपलोड करें।

मनोरंजन कर कार्यालय इन दस्तावेजों का परीक्षण करेगा। रिपोर्ट सही पाए जाने पर पत्रावली जिला मजिस्ट्रेट (DM) को अंतिम स्वीकृति के लिए भेजी जाएगी।

यदि आवेदन के दौरान कोई तकनीकी समस्या आती है, तो आयोजक कलेक्ट्रेट स्थित सहायक मनोरंजन कर आयुक्त कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

अवैध बार और ‘ड्रिंक एंड ड्राइव’ पर पुलिस की पैनी नजर

होटल और क्लबों के लिए पुलिस प्रशासन ने भी सख्त चेतावनी जारी की है। पुलिस उपायुक्त (सिटी) सैय्यद अली अब्बास ने साफ कर दिया है कि जिन संचालकों के पास वैध बार लाइसेंस नहीं है, यदि वहां शराब परोसी गई तो कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही, सड़कों पर हुड़दंग रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ‘ड्रिंक एंड ड्राइव’ के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। जश्न के बाद नशे में वाहन चलाने वालों पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि आम जनता की सुरक्षा में कोई चूक न हो।