
सड़कों पर दौड़ते अवैध स्कूली वाहन: अब नहीं चलेगी मनमानी, अभिभावक भी करें सहयोग!
आगरा, उत्तर प्रदेश: आगरा परिवहन विभाग ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए एक बड़ा अभियान छेड़ने का एलान किया है. विभाग जल्द ही उन सभी अवैध वाहनों के संचालन पर रोक लगाएगा, जो बिना वैध प्रमाण पत्रों और सुरक्षा मानकों के बच्चों को स्कूल ले जाने और लाने का काम करते हैं. इस संबंध में स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, और अब सड़कों पर ऐसी गाड़ियों की सघन चेकिंग की जाएगी.
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) ललित कुमार ने बताया कि शहर में बड़ी संख्या में ऐसे वाहन चल रहे हैं जो क्षमता से अधिक बच्चों को भरते हैं और बिना किसी परवाह के तेज रफ्तार से दौड़ते हैं. उन्होंने कहा कि कई स्कूलों को चिन्हित कर नोटिस भेजे गए हैं.
सुरक्षा ताक पर, बच्चे “सामान” की तरह
आज, 1 जुलाई से स्कूल फिर से खुल गए हैं, और इसके साथ ही सैकड़ों ऐसे वाहन सड़कों पर उतर आए हैं जो बच्चों की जान को खतरे में डालकर दौड़ रहे हैं. ऑटो, ई-रिक्शा और ईको जैसी गाड़ियां बच्चों को ठूंस-ठूंस कर भरती हैं, मानो वे कोई सामान हों. ऑटो चालक अक्सर बच्चों को साइड वाली सीट पर भी बैठा देते हैं, जो बेहद खतरनाक है. हैरानी की बात यह है कि इन गतिविधियों को रोकने के लिए अब तक कोई विशेष अभियान नहीं चलाया गया था, जिससे इन अवैध संचालकों के हौसले बुलंद थे.
स्कूल प्रबंधन को सख्त नोटिस, अभिभावकों से अपील
एआरटीओ ललित कुमार ने जानकारी दी कि 84 वाहनों के फिटनेस और सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए स्कूल प्रबंधकों को नोटिस जारी किए गए हैं. उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों को ऐसी गाड़ियों से स्कूल न भेजें, जिनमें सुरक्षा के पर्याप्त मानक न हों. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे इन अवैध गाड़ियों के संचालन को बंद करवाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे.बिना लाइसेंस चला रहे वाहन, हादसों को न्योतासबसे चिंताजनक बात यह है कि स्कूली बच्चों को ले जाने वाले कई वाहन चालक न केवल सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हैं, बल्कि उनके पास वैध कागजात भी नहीं होते हैं. कई तो ऐसे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं होता है. ऐसे में सड़क हादसों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. परिवहन विभाग की यह कार्रवाई बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और उम्मीद है कि इससे सड़कों पर बच्चों की जान को खतरे में डालने वाले वाहनों पर लगाम लगेगी.