नगर निगम ने बकायादारों के लिए बढ़ाई मुहिम; 50 हजार से अधिक बकायेदार रडार पर

आगरा: अगर आपने अभी तक अपना हाउस टैक्स नहीं भरा है, तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है। आगरा नगर निगम हाउस टैक्स के बकायादारों को 10% की छूट दे रहा है, लेकिन इसका लाभ उठाने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। इस तिथि के बाद न केवल छूट समाप्त हो जाएगी, बल्कि बकाया राशि पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।

नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने सभी जोनल कार्यालयों को बकाया वसूली में तेज़ी लाने के निर्देश दिए हैं। खासकर उन संपत्ति मालिकों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिन पर 50,000 रुपये या उससे अधिक का बकाया है। ऐसे सभी बकायादारों को प्राथमिकता के आधार पर नोटिस भेजे जा रहे हैं।

बकाया वसूली के लिए घर-घर भेजे जा रहे हैं बिल

आगरा शहर में हज़ारों ऐसे लोग हैं जिन पर हाउस टैक्स का भारी बकाया है। नगर निगम इन सभी को व्यक्तिगत बिल भेज रहा है और फील्ड स्टाफ को भी घर-घर जाकर बिल वितरित करने और बकाया वसूली के लिए संपर्क करने का आदेश दिया गया है।

अंतिम तिथि के बाद सख्त कार्रवाई होगी

अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने चेतावनी दी है कि 30 सितंबर के बाद नगर निगम सख्त कदम उठाएगा। बकायादारों के खिलाफ संपत्ति कुर्की, सीलिंग और सार्वजनिक नोटिस जैसी दंडात्मक कार्रवाइयां भी की जा सकती हैं।ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध हैनागरिकों की सुविधा के लिए नगर निगम ने ऑनलाइन भुगतान का विकल्प भी दिया है। आप https://agrapropertytax.com/ पोर्टल पर जाकर घर बैठे आसानी से अपने बकाया का भुगतान कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सरल और सुरक्षित है।

नगर आयुक्त की नागरिकों से अपील

नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने आगरा के नागरिकों से अपील की है कि वे इस छूट का लाभ उठाकर समय पर अपना गृह कर जमा करें। उन्होंने कहा कि समय पर कर अदा करने से न केवल नागरिक अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं, बल्कि इससे नगर निगम की आय भी मज़बूत होती है, जिससे शहर के विकास कार्यों को गति मिलती है। इसलिए, 30 सितंबर की समय सीमा खत्म होने से पहले अपना हाउस टैक्स भरें और शहर के विकास में योगदान दें।