सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने की पहल; डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बैठक जल्द बुलाने का आग्रह

आगरा की महत्वपूर्ण रिहावली बांध योजना को जिला योजना के कार्यों की सूची में शामिल करने के लिए सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने अपनी मुहिम तेज कर दी है। संस्था के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू भदौरिया से मुलाकात की और इस योजना को प्राथमिकता से लागू करवाने का आग्रह किया।

श्रीमती भदौरिया ने आश्वासन दिया है कि वह इस दिशा में हर संभव प्रयास करेंगी और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बैठक जल्द बुलाने का प्रयास करेंगी।जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू भदौरिया ने बताया कि उन्होंने सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता, सिंचाई तृतीय वृत्त, निचला खंड आगरा नहर से रिहावली बांध योजना के संबंध में उपयुक्त प्रस्ताव तैयार कर जिला योजना के एजेंडे में शामिल करने को कहा है। उन्होंने स्वयं इस योजना के क्रियान्वयन की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि इससे जनपद के कई गांवों को सीधा लाभ मिलेगा और भूगर्भ जल के एक्यूफर सिस्टम में सुधार होगा, जिससे हैंडपंप फिर से सुचारू हो सकेंगे।

सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के सेक्रेटरी अनिल शर्मा, राजीव सक्सेना और असलम सलीमी के प्रतिनिधिमंडल ने जिला पंचायत अध्यक्ष को बताया कि रिहावली योजना जनपद की एक महत्वपूर्ण और चिन्हित जल संचय योजना है, जिसे मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी लाया गया है। इसके बावजूद योजना के क्रियान्वयन में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। इसलिए, उन्होंने इसे जिला योजना के कार्यों में शामिल करने का सुझाव दिया।

रिहावली बांध योजना:

एक महत्वपूर्ण जल संरक्षण पहलयह उल्लेखनीय है कि उटंगन नदी पर स्थित रिहावली बांध योजना का लक्ष्य मानसून के दौरान यमुना नदी के लो फ्लड लेवल पर पहुंचने पर उटंगन नदी में यमुना के बैक-मारने वाले पानी को संचित करना है। लगभग 17 किलोमीटर तक (अरनोटा रेलवे पुल के अपस्ट्रीम में नगला बिहारी तक) यह पानी वापस जाता है। इस योजना से संचित पानी का उपयोग भूगर्भ जल रिचार्ज करने, फतेहाबाद और शमशाबाद नगर निकायों सहित कई गांवों को जलापूर्ति करने और बाह के बटेश्वर पर्वों पर यमुना नदी में ताजा पानी उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकता है।

सिविल सोसाइटी का आग्रह और संवैधानिक महत्व

सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने जिला योजना समिति (जिला योजना समिति अधिनियम 1999) के तहत प्रासंगिक संशोधनों की धारा 9 की उपधारा (ग) और (घ) का हवाला देते हुए रिहावली योजना को जिला योजना कमेटी की बैठक में चर्चा के लिए उपयुक्त बताया है। ये धाराएं ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर सुविधाओं को सूचीबद्ध करने और उनका मानचित्रण करने, साथ ही उपलब्ध प्राकृतिक और मानव संसाधनों के अधिकतम और न्यायसंगत उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के विकास के लिए नीतियों, कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं को निर्धारित करने का प्रावधान करती हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि जिला योजना समिति त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के तहत एक संवैधानिक निकाय है, जो पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करती है और पूरे जिले के लिए विकास योजना की रूपरेखा तैयार करती है।